Please wait

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को 4 सप्ताह के भीतर 25% डीए का भुगतान करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को 4 सप्ताह के भीतर 25% डीए का भुगतान करने का आदेश दिया

16 May 2025

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को 4 सप्ताह के भीतर 25% डीए का भुगतान करने का आदेश दिया

पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को अंतरिम उपाय के तौर पर 25 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने सरकार को आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

न्यायमूर्ति संजय करोल और मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश पारित करते हुए जोर दिया कि आदेश का पालन तय समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब अगस्त में होगी, जहां पूर्ण डीए बकाया और कार्यान्वयन पर आगे विचार-विमर्श किया जा सकता है।

यह फैसला पश्चिम बंगाल में डीए भुगतान को लेकर लंबे समय से चल रहे विरोध और कानूनी लड़ाई के बीच आया है। कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्हें अनुचित तरीके से डीए से वंचित किया जा रहा है, जिसे अन्य राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा नियमित रूप से संशोधित और वितरित किया जाता है। इस फैसले को उनके मुद्दे की आंशिक जीत के रूप में देखा जा रहा है।

आदेश के बाद बोलते हुए, डीए के लिए लड़ने वाले प्रमुख संगठनों में से एक संग्रामी जमूती मंच के एक प्रदर्शनकारी ने संतोष व्यक्त किया: “हमें मान्यता मिली है कि हमारी मांग उचित थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को मान्य किया है, और इससे हमें राहत मिली है।”

Ad Image
Comments

No comments to show. Log in to add some!

Other Relevant Stories


4 सप्ताह के भीतर 25% डीए का भुगतान करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को 4 सप्ताह के भीतर 25% डीए का भुगतान करने का आदेश दिया





Download The Taaza Tv App Now to Stay Updated on the Latest News!


play store download
app store download
app img


Breaking News